भागलपुर: राज्य सरकार की ओर से बुधवार को विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में भी नये होल्डिंग टैक्स लागू होंगे.अभी पुराना होल्डिंग टैक्स ही लिया जा रहा है.
भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 72 हजार होल्डिंग है. नये दर के अनुसार अब होल्डिंग टैक्स, सालाना किराया मूल्य का नौ से 15 प्रतिशत और पांच साल में 15 प्रतिशत कम से कम वृद्धि का प्रावधान है. भागलपुर नगर निगम में नये दर से होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के बारे में नगर सचिव देवेंद्र सुमन ने बताया कि विभाग से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है. नगर विकास विभाग से पत्र आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी टैक्स लिये जाते थे, उसमें मकान के बाथरूम, सीढ़ी व बरामदे को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाता था,अब पूरे मकान को टैक्स के दायरे में रखा जायेगा.