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कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर दें शुल्क, नहीं तो कार्रवाई

कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर दें शुल्क, नहीं तो कार्रवाई कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वालों से वसूला जायेगा कन्वर्जन शुल्क सदर अनुमंडल के अंचलाधिकारी को एक माह के भीतर वसूली का दिया गया लक्ष्य वरीय संवाददाता, भागलपुरसदर अनुमंडल में कृषि भूमि पर बगैर व्यावसायिक शुल्क चुकाये व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों पर […]

कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर दें शुल्क, नहीं तो कार्रवाई कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वालों से वसूला जायेगा कन्वर्जन शुल्क सदर अनुमंडल के अंचलाधिकारी को एक माह के भीतर वसूली का दिया गया लक्ष्य वरीय संवाददाता, भागलपुरसदर अनुमंडल में कृषि भूमि पर बगैर व्यावसायिक शुल्क चुकाये व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने अंचलाधिकारी को एक माह के भीतर शुल्क अदायगी की कार्रवाई का निर्देश दिया है. एसडीओ कुमार अनुज ने कहा कि कृषि भूमि पर सिर्फ कृषि कार्य किया जा सकता है. उस भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि चलाने के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित कन्वर्जन शुल्क भरना होता है. उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल में बगैर कन्वर्जन शुल्क चुकाये कृषि भूमि पर बिल्डिंग बना कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. अगर बिल्डिंग मालिक स्वयं कन्वर्जन शुल्क जमा करते हैं तो ठीक है, वरना उन पर जुर्माना लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी को ऐसे लोगों का सर्वे कर एक माह के भीतर कन्वर्जन शुल्क का लक्ष्य पूरा करने का समय दिया है. – ऋषि \\\\B

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