नये बिल में जुर्माना की राशि होगी समायोजित जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेशवरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को चक्रवर्ती सिंह के मामले में बिजली विभाग को नया बिल जारी करने का आदेश दिया. इसमें विभाग पर मुआवजा खर्च 2000 रुपये व मुकदमा के रूप में 1000 रुपये के दिये जानेवाले खर्च को नये बिल में समायोजन का आदेश दिया. मामले के अनुसार वादी चक्रवर्ती सिंह ने पत्नी जानकी देवी के नाम से कनेक्शन ले रखा है. अप्रैल 2008 को विभाग ने वादी को 32649 रुपये का बिल भेज दिया, जो गलत था. इस बिल के बारे में विभाग में शिकायत दी, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया. इसके बाद सितंबर में 38159 रुपये का बिल भेजा. वादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने बिल को तत्काल रद कर दिया. इसके बदले नया बिल देने व जुर्माना की राशि को बिल में समायोजित करने की बात कही. –
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नये बिल में जुर्माना की राशि होगी समायोजित
नये बिल में जुर्माना की राशि होगी समायोजित जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेशवरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को चक्रवर्ती सिंह के मामले में बिजली विभाग को नया बिल जारी करने का आदेश दिया. इसमें विभाग पर मुआवजा खर्च 2000 रुपये व मुकदमा के रूप में 1000 रुपये के दिये जानेवाले खर्च को […]
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