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दौड़ाने वाला सस्टिम, मर्ज की लंबी सूची

दौड़ाने वाला सिस्टम, मर्ज की लंबी सूची तसवीर: दरबार की लंबी लाइन विभिन्न स्तर आयी 3000 से अधिक शिकायत की धीमी रफ्तार जमीन से जुड़े मामले सहित इंदिरा आवास व मनरेगा के मामले अधिकवरीय संवाददाता, भागलपुरजनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचने वाले मर्ज की सूची प्रत्येक गुरुवार को बढ़ जाती है. विभिन्न स्तर से आयी […]

दौड़ाने वाला सिस्टम, मर्ज की लंबी सूची तसवीर: दरबार की लंबी लाइन विभिन्न स्तर आयी 3000 से अधिक शिकायत की धीमी रफ्तार जमीन से जुड़े मामले सहित इंदिरा आवास व मनरेगा के मामले अधिकवरीय संवाददाता, भागलपुरजनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचने वाले मर्ज की सूची प्रत्येक गुरुवार को बढ़ जाती है. विभिन्न स्तर से आयी 3000 से अधिक शिकायत किसी न किसी कारण से लंबित हैं. इसके आवेदक कभी जिला, तो कभी संबंधित विभाग का चक्कर लगा रहे हैं. प्रत्येक गुरुवार को लगनेवाले दरबार में कई नये आवेदक आते हैं, तो कई प्रशासनिक निर्देश के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने को लेकर दोबारा आवेदन देते हैं. कुल मिलाकर जनता दरबार दौड़ाने वाला सिस्टम हो गया है, जहां मर्ज की सूची लंबी है. अधिकतर जनता दरबार में सबसे अधिक मामले जमीन से जुड़े होते हैं. इनमें अंचल स्तर पर दाखिल-खारिज का नहीं होना, जमीन पैमाइश में अंचल स्तर पर हो रही गड़बड़ी मुख्य रूप से रहती है. दूसरे मामले में इंदिरा आवास व मनरेगा स्कीम से जुड़े होते हैं, जिसमें आवेदक स्थानीय पदाधिकारी पर स्कीम में शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हैं. दूसरी तरफ आवेदन के निबटारे में देरी होने से आवेदक टूट जाते हैं. आवेदन की स्थिति को लेकर जिला के अलावा संबंधित विभाग तक दौड़ लगाना जारी रहता है.फैक्ट फाइल: लंबित की सूची: 21 दिसंबर तक की रिपोर्ट में राष्ट्रपति/पीएम से जुड़े 125, सीएम से 735 तथा डीएम दरबार के 2955 मामले लंबित हैं. जमीन को लेकर : प्रधानमंत्री स्तर से आये नौ, सीएम से 164 व डीएम दरबार के 1468 मामले लंबित हैं. आवेदन के प्रकार: जमीन रजिस्ट्री के बावजूद दाखिल-खारिज में देरी, अंचल स्तर पर जमीन का मापी नहीं होना, अभियान बसरे के तहत परची में देरी आदि. केस स्टडी: शंकर राज पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री का कॉरकेड 27, 28 व 29 जनवरी 2014 में शीला भवन में ठहरा था. उनके ठहरने का खर्च 105000 रुपया हुआ. विभाग से नहीं मिलने पर जनता दरबार में आये, मगर उन्हें राशि नहीं मिल पायी है. ——————————————————————समय सीमा में बंधी जन शिकायत, देरी पर हो सकेगी अपील अहम बातेंलोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला में खुलेगा कार्यालय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के सामने कर सकेंगे शिकायत की अपील जिला प्रशासन को कार्यालय के लिए जगह देने का आया पत्र भागलपुर: सरकार के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला में कार्यालय जल्द खुलने वाला है. इसके लिए जिला प्रशासन से कार्यालय के जगह देने के लिए कहा गया है. कार्यालय में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठेंगे. यहां पर समय सीमा के भीतर शिकायत का निबटारा नहीं होने पर अपील की जायेगी. अधिनियम के तहत तीन तरह की अपील होगी, इसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और पुनरीक्षण प्राधिकार हैं.

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