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रेल पार्सल में छापा, टैक्स चोरी मामले में लाखों का माल जब्त

रेल पार्सल में छापा, टैक्स चोरी मामले में लाखों का माल जब्तफोटो है. -देर रात तक चलती रही वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई-तीन अगल-अलग तरह से टैक्स चोरी के मामला सामने आया-लगेज रूम में भी बगैर टैक्स रसीद कटाया माल बरामद संवाददाता, भागलपुरवाणिज्य कर विभाग ने गुरुवार को सुबह आठ बजे से रेलवे पार्सल को […]

रेल पार्सल में छापा, टैक्स चोरी मामले में लाखों का माल जब्तफोटो है. -देर रात तक चलती रही वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई-तीन अगल-अलग तरह से टैक्स चोरी के मामला सामने आया-लगेज रूम में भी बगैर टैक्स रसीद कटाया माल बरामद संवाददाता, भागलपुरवाणिज्य कर विभाग ने गुरुवार को सुबह आठ बजे से रेलवे पार्सल को खंगालना शुरू कर दिया, जो देर रात तक जारी रहा. टैक्स चोरी के मामले को लेकर विभाग के अन्वेषण ब्यूरो की टीम सहित सामान्य विभागीय टीम को भी शामिल किया गया. जांच के दौरान रेलवे पार्सल में तीन अगल-अलग तरहों से टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आया. इसके बाद टीम ने बगैर टैक्स दिये सामान को जब्त करना शुरू कर दिया. इसी दौरान टीम ने लगेज रूम को भी खंगाला, जहां काफी सामान बगैर टैक्स रसीद कटाये पाये गये. वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त सियाराम कुमार व संयुक्त आयुक्त (अन्वेषण) आरएस पाल के नेतृत्व में रेलवे के आला पदाधिकारियों की टीम भी छापेमारी के दौरान मौजूद थे. बॉक्स मैटर इस तरह से तीन तरह की मिली टैक्स चोरी पहला : -रेलवे के लीज बोगी में 10 हजार रुपये से अधिक की वस्तुओं को बगैर डी-9 रसीद के बुक किया गया. यह डी-9 रसीद रोड परमिट की रसीद होती है, जो कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा ऑन लाइन सुविधा के तहत जारी किया जाता है. कोई भी माल किसी भी माध्यम से बुक हो रहा हो, तो उसे डी-9 रसीद लेना अनिवार्य है. यह 10 हजार रुपये से अधिक वस्तु पर लागू है. दूसरा : रेलवे के रसीद पर हो रही सामान्य बुकिंग में भी डी-9 रसीद की अवहेलना हो रही थी. इसमें रेलवे द्वारा माल पार्सल को लेकर अपना किराया तो लिया जा रहा था, लेकिन वाणिज्य कर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था. तीसरा : रेलवे के लगेज रूम में भी सामान रखे जाने में डी-9 रसीद का अभाव पाया गया. व्यापारिक दृष्टि से लगेज रूम में अगर कोई सामान रखा जाता है, तो उस सामान के रखे जाने के दौरान डी-9 की रसीद छाया प्रति जरूर लेनी चाहिए, जो अधिकतर मालों में नहीं हुई. बॉक्स मैटर इनके मिले माल जेपी इंटरप्राइजेज का पॉलीथिन, अजय विंद का मनीहारी सामान चार बोरी, तौसीफ अहमद का खुदरा सामान एक बोरी, पूजा टेक्सटाइल का रेडिमेट एक नग, आरके का खिलौना का चार कार्टून, महादेव का मनिहारी सामान तीन पैकेट, इबरार का मनिहारी सामान का एक पैकेट, एआर फैशन का कुरते का एक पैकेट, हरीश का मनिहारी सामान एक पैकेट, अमित रेडिमेट का दो कार्टून, मुकेश रेडिमेट के गंजी का एक कार्टून, एसआर रेडिमेट का दो कार्टून, माधव का इलेक्ट्रॉनिक सामान का दो कार्टून, मो नूर के बिजली का सामान का दो बोरी सहित सिलिंग फैन 24 कार्टून, बरतन तीन बोरी आदि समान जब्त हुए हैं. देर रात तक जब्ती सूची बनाने की कार्रवाई चल रही थी. इन ट्रेनों से आये थे सामान फरक्का, हावड़ा-जमालपुर सुपर एक्सप्रेस आदि ट्रेनों से दिल्ली, कोलकाता, आरा, लुधियाना, सूरज आदि जगहों से माल उतरे थे. बॉक्स मैटर वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त ने सीनियर डीसीएम से की बात कहा, जुर्माना लिये बिना जब्त माल की नहीं करें डिलिवरी वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त ने सियाराम कुमार ने माल जब्ती के दौरान मालदा रेल डिवीजन के सीनियर डीसीएम शांतनु चक्रवर्ती से दूरभाष पर बात की और उन्हें पूरी बातें बतायी. उन्होंने बताया कि लगेज से संबंधित माल पर रोड परमिट का नंबर नहीं लिखा है. जब तक वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है और जुर्माना नहीं लिया जाता है, तब तक माल की डिलिवरी नहीं की जाये. सीनियर डीसीएम को बताया गया कि माल सीज कर रिपोर्ट ले जाते हैं. रोड परमिट का नंबर देना चाहिए था. सीनियर डीसीएम की ओर से वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त से पूछा गया कि व्यवसायी की ओर से दावा किया जाये, तो इस स्थिति में क्या किया जाये. इस पर वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त का कहना हुआ कि व्यवसायी दावा नहीं कर सकते हैं. जाली चालान यूज किया है.

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