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नर्धिारित समय में दाखिल-खारिज आवेदन पर हो कार्रवाई

निर्धारित समय में दाखिल-खारिज आवेदन पर हो कार्रवाई डीसीएलआर ने अंचलाधिकारी के साथ की समीक्षा वरीय संवाददाता, भागलपुरडीसीएलआर सदर सुबीर रंजन ने कहा कि निर्धारित समय में दाखिल-खारिज की कार्रवाई करें. अगले माह अस्वीकृत आवेदनों की सूची की जांच की जायेगी. अंचलाधिकारी सभी अभिलेख उपलब्ध करा दें. वह बुधवार को समीक्षा के दौरान अंचलाधिकारी काे […]

निर्धारित समय में दाखिल-खारिज आवेदन पर हो कार्रवाई डीसीएलआर ने अंचलाधिकारी के साथ की समीक्षा वरीय संवाददाता, भागलपुरडीसीएलआर सदर सुबीर रंजन ने कहा कि निर्धारित समय में दाखिल-खारिज की कार्रवाई करें. अगले माह अस्वीकृत आवेदनों की सूची की जांच की जायेगी. अंचलाधिकारी सभी अभिलेख उपलब्ध करा दें. वह बुधवार को समीक्षा के दौरान अंचलाधिकारी काे निर्देश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी दाखिल-खारिज के अस्वीकृत अभिलेख पर स्पष्ट कारण जरूर दें, जिससे बाद में इस पर कोई विवाद नहीं हो. उन्होंने कहा कि पहले भी दाखिल-खारिज के शुद्धि पत्र को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है. शुद्धि पत्र चार प्रति में तैयार होगा. इसकी एक प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी. दूसरी प्रति आरटीपीएस के माध्यम से आवेदक को दी जायेगी. राजस्व कर्मचारी अपने पास दो प्रति रखेगा, जिसमें से एक जमाबंदी कायम कर शुद्धि पत्र पर उसका नंबर लिख अभिलेख में देगा और दूसरा अंचल कार्यालय के फाइल में वापस करेगा, जहां उसे भी रिकार्ड में रखा जायेगा. उन्होंने जन शिकायत के लंबित आवेदनों के लिए सभी अंचलाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर जन शिकायत का निबटारा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आरटीपीएस के आवेदन के समय से निबटारा नहीं होने पर अर्थदंड लगेगा. उन्होंने लगान वसूली की स्थिति दयनीय बतायी और इसे ठीक करने की बात कही.

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