29.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस के पदाधिकारी व एजेंट पर जुर्माना

एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस के पदाधिकारी व एजेंट पर जुर्माना जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को बैजनाथ तांती के वाद पर एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी व स्थानीय एजेंट को बीमा राशि देने का आदेश दिया है. इसके अलावा फोरम ने उन्हें मुआवजा खर्च 5000 रुपये व […]

एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस के पदाधिकारी व एजेंट पर जुर्माना जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को बैजनाथ तांती के वाद पर एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी व स्थानीय एजेंट को बीमा राशि देने का आदेश दिया है. इसके अलावा फोरम ने उन्हें मुआवजा खर्च 5000 रुपये व मुकदमा खर्च 1000 रुपये देने का भी निर्देश दिया. मामले के अनुसार ओलापुर गांव के बैजनाथ तांती ने वर्ष 2011 के तीन मई व दो जून को अपने भाई राजू कुमार तांती के नाम से दो अलग-अलग पॉलिसी ली थी. इसमें एक पॉलिसी दो लाख रुपये व एक लाख रुपये की थी. पॉलिसी अवधि में ही 12 मार्च 2013 को राजू कुमार तांती की मृत्यु हो गयी. पॉलिसी धारक की मौत के बाद नॉमिनी के तौर पर बैजनाथ तांती ने एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस के पास बीमा दावा भेजा. इस पर कंपनी ने पूरी राशि देने से इनकार कर दिया. उसने सिर्फ दो लाख रुपये वाली पॉलिसी के एवज में 32750 रुपये व एक लाख रुपये वाली पॉलिसी में 11800 रुपये देने की बात कही. इसके बाद वादी ने फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम के नोटिस पर विपक्षी ने जवाब दिया कि बीमाधारक ने सही वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया और पॉलिसी शर्त का उल्लंघन किया है. इसके अलावा फोरम में वाद चलने योग्य नहीं है. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने आदेश दिया कि दोनों बीमा पॉलिसी की राशि बीमा कंपनी मृत्यु तिथि से भुगतान तिथि तक ब्याज के साथ जारी करे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें