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बैंक लूट के सरगना कन्हैया यादव ने किया कोर्ट में सरेंडर

बैंक लूट के सरगना कन्हैया यादव ने किया कोर्ट में सरेंडरगये जेलग्रामीण बैंक की घंटाघर शाखा से 26 मई को हुई थी 49 लाख की लूटमुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में आरोपित की जमानत खारिज 22 दिसंबर तक विशेष केंद्रीय कारा में रहेगा कन्हैया वरीय संवाददाता, भागलपुरघंटाघर स्थित ग्रामीण बैंक लूटकांड के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव […]

बैंक लूट के सरगना कन्हैया यादव ने किया कोर्ट में सरेंडरगये जेलग्रामीण बैंक की घंटाघर शाखा से 26 मई को हुई थी 49 लाख की लूटमुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में आरोपित की जमानत खारिज 22 दिसंबर तक विशेष केंद्रीय कारा में रहेगा कन्हैया वरीय संवाददाता, भागलपुरघंटाघर स्थित ग्रामीण बैंक लूटकांड के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव की अदालत में शुक्रवार की दोपहर एक बजे सरेंडर कर दिया. कन्हैया के सरेंडर की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गयी. सरेंडर करने के साथ आरोपित ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा दी. कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर उसे 22 दिसंबर तक विशेष केंद्रीय कारा भेज दिया. कन्हैया यादव की जमानत पर हुई बहस सीजेएम कोर्ट में कन्हैया यादव की जमानत पर बहस हुई. इसमें कन्हैया के पक्ष से कोर्ट में कहा गया कि वह बेगुनाह है और उसे बैंक लूटकांड में पुलिस जबरन फंसाना चाहती है. इसका विरोध करते हुए सरकारी पक्ष ने कन्हैया यादव के पहले भी कई केस में हाेने की बात कही और बैंक लूटकांड के सरगना के तौर पर कन्हैया की भूमिका बतायी. इसके बाद कोर्ट ने कन्हैया यादव की जमानत को खारिज कर उसे 22 दिसंबर तक विशेष केंद्रीय कारा भेज दिया. पुलिस ने दी अर्जी कोतवाली थाना पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी कि बैंक लूटकांड मामले में कन्हैया यादव से पूछताछ करनी है. इसके लिए आरोपित से पूछताछ करने की अनुमति दी जाये.

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