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दहेज के आरोपित पति को सात साल की कैद

दहेज के आरोपित पति को सात साल की कैद – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला – 23 जून 2012 को जहर देकर पत्नी की हत्या का लगा आरोपवरीय संवाददाता, भागलपुरतृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को सरैया के दिलीप दास को सात साल कैद व दो हजार […]

दहेज के आरोपित पति को सात साल की कैद – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला – 23 जून 2012 को जहर देकर पत्नी की हत्या का लगा आरोपवरीय संवाददाता, भागलपुरतृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को सरैया के दिलीप दास को सात साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा का निर्देश दिया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल चंद्र राही व बचाव पक्ष से सूर्य नारायण सिंह ने बहस में भाग लिया. रजौन के दर्जीकित्ता के भारत दास की छोटी लड़की लाखों देवी की शादी दिलीप दास के साथ हुई. शादी के चार वर्ष के बाद लाखो देवी जब अपने पिता के घर आयी, तो दिलीप दास ने लाखों से 50 हजार रुपये मोटरसाइकिल खरीदने की मांग की. बेटी की बात को सुन पिता अपनी लड़की लाखो देवी के साथ उसके ससुराल गया, जहां उसने दामाद को समझाया. पैसे को लेकर लाखो देवी का पति मारपीट करने लगा. 23 जून 2012 को भारत दास के साला उपेंद्र दास के पास फोन से सूचना मिली की लाखाे देवी की हालत खराब है. सूचना पर भारत दास अपने परिजन मनोज कुमार दास की मोटरसाइकिल से सरैया पहुंचे. वहां पर लाखो देवी को मृत अवस्था में पाया. उसके मुंह से झाग निकल रहा था. भारत दास की शिकायत पर जगदीशपुर थाना में पति दिलीप दास, ससुर चंचल दास, सास आशा देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ.

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