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साधारण टिकट कटाने के तीन घंटे बाद नहीं होगा वापस

साधारण टिकट कटाने के तीन घंटे बाद नहीं होगा वापस रेलवे ने नये रिफंड रूल में किया प्रावधान, नियम लागू -तीन दिन पहले मिलता है एडवांस जेनरल टिकट संवाददाता, भागलपुरएक्सप्रेस हो या सुपरफास्ट एक्सप्रेस अथवा अन्य कसी भी ट्रेन के जनरल कोच का अगर एडवांस में साधारण टिकट लिया गया है वह तीन घंटे बाद […]

साधारण टिकट कटाने के तीन घंटे बाद नहीं होगा वापस रेलवे ने नये रिफंड रूल में किया प्रावधान, नियम लागू -तीन दिन पहले मिलता है एडवांस जेनरल टिकट संवाददाता, भागलपुरएक्सप्रेस हो या सुपरफास्ट एक्सप्रेस अथवा अन्य कसी भी ट्रेन के जनरल कोच का अगर एडवांस में साधारण टिकट लिया गया है वह तीन घंटे बाद अब वापस नहीं होगा. रेलवे ने यात्रियों के लिए जेनरल टिकट कटाने के तीन घंटे बाद वापसी की सुविधा बंद कर दी है. रेलवे ने नये रिफंड रूल में प्रावधान किया और इसे तत्काल लागू भी कर दिया है. रेलवे ने सभी स्टेशनों पर इसकी सूचना भी चिपकायेगी. नये रिफंड रूल के तहत आरक्षित टिकट में भी ट्रेन छूटने के बाद रिफंड का प्रावधान नहीं है. कैंसिलेशन टिकट का चार्ज भी दोगुना कर दिया गया है. कुल मिला कर यह स्थिति बन गयी है कि ट्रेनों में यात्रा करने की प्लानिंग करने तक तो ठीक है, मगर, प्लानिंग को रद्द करने पर यात्रियों को केवल नुकसान होगा. 200 किमी तक का कटा सकते हैं जेनरल टिकट रेलवे ने यात्रियों को छूट दे रखी है कि वह एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में 200 किमी तक का एडवांस टिकट कटा सकते हैं. टिकट काउंटर पर तीन दिन पहले तक का एडवांस टिकट मिलेगा. मगर, टिकट कटाने के तीन घंटे के अंदर तक की वापस कराने का प्रावधान कर दिया गया है.

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