बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिल सुधार करने का दिया आदेश -जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को नारायणपुर के जय नारायण चौधरी के वाद पर सुनवाई करते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिल सुधार करने का आदेश दिया है. फोरम ने विभाग को मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपया व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह राशि बिल की राशि में समायोजित की जायेगी. मामले के अनुसार जयनारायण चौधरी ने आठ दिसंबर 2006 को बिजली कनेक्शन लिया. बिजली विभाग ने 10 नवंबर 2010 को 6,212 रुपया का बिल भेज दिया. इस बिल के सुधार करने का आवेदन वादी ने नवगछिया के बिजली विभाग को दिया. मगर बिल में सुधार नहीं हुआ. जिला उपभोक्ता फोरम में जय नारायण चौधरी ने वाद दायर कर दिया. फोरम के नोटिस पर विभाग ने बताया कि वादी को रीडिंग के आधार पर बिल दिया गया है. उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग की सेवा में त्रुटि पाया है. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने आदेश दिया कि जय नारायण चौधरी के बिल को सुधार दिया जाये और मानसिक परेशानी पर पांच हजार व मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये जुर्माने की राशि बिल में समायोजित कर लिया जाये.
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बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिल सुधार करने का दिया आदेश
बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिल सुधार करने का दिया आदेश -जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को नारायणपुर के जय नारायण चौधरी के वाद पर सुनवाई करते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिल सुधार करने का आदेश दिया है. फोरम ने विभाग को […]
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