भागलपुर : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीइ) द्वारा निर्धारित दो वर्षीय बीएड कोर्स करने के लिए छात्र-छात्राओं को अधिकतम तीन वर्ष का ही मौका मिल पायेगा. इससे अधिक समय एक ही कोर्स करने के लिए नहीं मिलेगा. बीएड के सिलेबस का अध्यादेश राजभवन ने पूर्व में ही जारी कर दिया है.
अध्यादेश तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जा चुका है और इसके बाद बीएड कॉलेजों को भी सौंपा जा चुका है.अध्यादेश के मुताबिक किसी भी छात्र को कोर्स उत्तीर्ण करने के लिए नामांकन कराने के बाद अधिकतम तीन वर्ष ही समय दिया जायेगा. तीन वर्ष में छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए तो नामांकन रद्द कर दिया जायेगा.प्रवेश परीक्षा से लिया जायेगा नामांकनबीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रावधान किया गया है.
नामांकन के लिए छात्रों के चयन का अधिकार संबंधित कॉलेज का नहीं, बल्कि संबंधित यूनिवर्सिटी का होगा. विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा होगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को 1000 रुपये परीक्षा फीस का भुगतान करना होगा. छात्रों का चयन प्राप्त अंकों के आधार पर होगा. चयन सूची तैयार करने के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियम का अनुपालन किया जायेगा.