वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को एसबीआइ रायगढ़ (छतीसगढ़) को नरेश मोहन के चेक की राशि भुगतान का आदेश दिया. इसके साथ ही फोरम ने मानसिक परेशानी को लेकर 4000 रुपये व मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये भुगतान का निर्देश दिया. मामले के अनुसार कालोखुर्द, जगदीशपुर के नरेश मोहन ने बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते में एसबीआइ रायगढ़ का चार चेक जमा किया. इस चेक की राशि क्रमश: 2329 रु, 7419 रु, 1500 रु व 1415 रुपये थे. कुछ दिनों बाद जब वह अपने खाते से पैसे निकालने के लिये गये तो चेक क्लीयर नहीं हुआ था. इस बारे में उन्होंने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को शिकायत दी. मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ. बाद में नरेश मोहन ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम के नोटिस पर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने जवाब दिया कि उनका चेक एसबीआइ रायगढ़ भेजा गया था, जहां से चेक क्लीयर नहीं हुआ है. इस तरह फोरम ने एसबीआइ रायगढ़ की सेवा में त्रुटि पायी. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने एसबीआइ रायगढ़ को चार चेक की कुल राशि 12663 रुपये खाता में देने की बात कही. इसके साथ मानसिक परेशानी व मुकदमा खर्च का जुर्माना भी लगाया.
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फोरम ने एसबीआइ रायगढ़ पर लगाया जुर्माना
वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को एसबीआइ रायगढ़ (छतीसगढ़) को नरेश मोहन के चेक की राशि भुगतान का आदेश दिया. इसके साथ ही फोरम ने मानसिक परेशानी को लेकर 4000 रुपये व मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये भुगतान का निर्देश दिया. मामले के अनुसार कालोखुर्द, जगदीशपुर के नरेश मोहन […]
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