– कालीघाट मोड़ के पास पुलिस गश्त में जब्त हुआ था 189 किलो गांजा वरीय संवाददाता, भागलपुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश जेके सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनके खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाया जायेगा. मामले में चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके खिलाफ अलग-अलग मामले हैं. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय सिंह व बचाव पक्ष से सेरुस लाल ने पैरवी की है. वर्ष 2010 में कोतवाली पुलिस की टीम कालीघाट मोड़ के पास गश्त के दौरान वाहनों की जांच कर रही थी. जांच के क्रम में मारुति वैन को जांच के लिए रोका जांच की, तो उसमें कई बोरे मिले. इन बोरों में 189 किलो गांजा भरा हुआ था. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों मो सिकंदर व मो रिजवान को गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ न्यायालय मंे सुनवाई हुई व अदालत ने उन्हें दोषी माना है.
गांजा तस्करी मामले में दो दोषी
– कालीघाट मोड़ के पास पुलिस गश्त में जब्त हुआ था 189 किलो गांजा वरीय संवाददाता, भागलपुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश जेके सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनके खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाया जायेगा. मामले में चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, […]
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