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चार हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा

दो मई 2013 की घटनाऑटो से खींच कर खेत में ले जाने के बाद की थी गोली मार कर हत्यालगाया गया 10-10 हजार का अर्थदंड भीप्रतिनिधि, खगडि़याअतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. […]

दो मई 2013 की घटनाऑटो से खींच कर खेत में ले जाने के बाद की थी गोली मार कर हत्यालगाया गया 10-10 हजार का अर्थदंड भीप्रतिनिधि, खगडि़याअतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना के अनुसार वैसा निवासी अनिल यादव दो मई, 2013 को प्रात: 8.30 बजे ऑटो रिक्शा से कहीं जा रहे थे. गंगाघाट डोगनियां बहियार स्थित पुल के पास चलती ऑटो से अपराधियों ने उन्हें खींच लिया तथा केले के खेत में ले गये. वहीं वैसा निवासी शिवा यादव, बजरंगी यादव, रामजी यादव व शंकर चौरसिया ने उनकी पिस्तौल से गोली मार कर हत्या कर दी. इनमें चारों अभियुक्तों के अलावा शेखर यादव, पारो यादव उर्फ परमानंद यादव, गरीब यादव, सुबोध चौरसिया व योगी सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया था. साक्ष्य के अभाव के कारण न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को रिहा कर दिया. न्यायालय ने उक्त चारों अभियुक्तों को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रभूषण प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार व मिथलेश यादव ने बहस की.

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