पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक राज की अदालत ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर सबौर की नाबालिग छात्रा के अपहरण करने के आरोपी को दो वर्ष 10 माह की सजा सुनायी गयी है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक राज ने शनिवार को आरोपी को 500 रुपये जुर्माना लगाया है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक यमुना दास व बचाव पक्ष से वशिष्ठ नारायण चौधरी व प्रमोद यादव ने पैरवी की थी. यह था मामला 14 जून 2012 को सबौर की एक छात्रा सुबह छह बजे पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी. इस दौरान रास्ते में उसे आरोपी विक्रम पासवान मिला. उसने छात्रा को चॉकलेट देकर पिताजी के स्टेशन पर होने की बात कही. इसके बाद उसे बहला-फुसला कर भागलपुर स्टेशन ले गया. जहां से उसे दिल्ली लेकर चला गया. इधर पिता व परिजनों ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी. छात्रा के नहीं मिलने पर उन्होंने सबौर थाना में मामला दर्ज करा दिया. पुलिस व परिजन की खोजबीन में नाबालिग के पड़ोसी विक्रम पासवान द्वारा अपहरण किये जाने का खुलासा हुआ. इसी बीच 22 जून को विक्रम पासवान के साथ छात्रा भागलपुर आ गयी. जहां पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया. बाद में मजिस्ट्रेट बयान में छात्रा ने विक्रम पासवान द्वारा उसे दिल्ली बहला-फुसला कर ले जाने और अभद्र व्यवहार करने की बात कही.
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नाबालिग को अपहरण करनेवाले आरोपी को दो वर्ष 10 माह की कैद
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक राज की अदालत ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर सबौर की नाबालिग छात्रा के अपहरण करने के आरोपी को दो वर्ष 10 माह की सजा सुनायी गयी है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक राज ने शनिवार को आरोपी को 500 रुपये जुर्माना लगाया है. मामले में सरकार की ओर से […]
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