– मैलचक के मंजर अहमद ने फर्जी तरीके से जमीन के दाखिल-खारिज का लगाया आरोप- सरकारी कर्मचारी के साथ वसीयत लिखने वाले ने मिल किया फर्जीवाड़ा वरीय संवाददाता, भागलपुर जगदीशपुर अंचल में फर्जी तरीके से जमीन दाखिल-खारिज करने व रसीद कटाने के मामले मंे मैलचक के मंजर अहमद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अदालत में किये नालसी वाद में तत्कालीन सीओ जगदीशपुर नवीन कुमार भूषण व हलका-1 कर्मचारी सदानंद गोस्वामी सहित तीन अन्य मो एकबाल, मो मीउर्ररहमान, वसी अहमद के खिलाफ मुकदमा किया है. सीजेएम ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं. मैलचक के मंजर अहमद ने बताया कि जगदीशपुर अंचल के अंतर्गत उनकी मौरूसी जमीन है. इस जमीन का दाखिल खारिज उसकी मां बीबी मोलुदन के नाम से है. 15 मार्च 1972 को बीबी मोलुदन ने जमीन को अपने बच्चों के नाम दाखिल-खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वसीयत का कातिब (लिखनेवाला)अब्दुल हाफिज ने जालसाजी से उनकी मौरूसी जमीन का दाखिल-खारिज करा लिया. यहां तक की जमीन का रसीद भी अपने नाम से अंचल से जारी कराने लगा. इसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
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ॅतत्कालीन सीओ जगदीशपुर व हलका कर्मचारी पर मुकदमा
– मैलचक के मंजर अहमद ने फर्जी तरीके से जमीन के दाखिल-खारिज का लगाया आरोप- सरकारी कर्मचारी के साथ वसीयत लिखने वाले ने मिल किया फर्जीवाड़ा वरीय संवाददाता, भागलपुर जगदीशपुर अंचल में फर्जी तरीके से जमीन दाखिल-खारिज करने व रसीद कटाने के मामले मंे मैलचक के मंजर अहमद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अदालत […]
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