वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने रंगरा के स्वराज प्रसाद सिंह के दायर मामले पर नवगछिया के सरस्वती ट्रैक्टर्स संचालक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. 24 अक्तूबर 2013 को जिला उपभोक्ता फोरम ने सरस्वती ट्रैक्टर्स संचालक कमल किशोर साहू के खिलाफ आदेश पारित किया था. इसमें स्वराज प्रसाद सिंह को 1.38 लाख रुपये भुगतान करने के लिये कहा था. सरस्वती ट्रैक्टर्स संचालक ने आदेश के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग में अपील कर दी थी. इस अपील में भी संचालक के आदेश को बरकरार रखा गया. फोरम ने कमल किशोर साहू के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करने का पत्र एसपी नवगछिया को लिख दिया है.
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नवगछिया के सरस्वती ट्रैक्टर्स संचालक के खिलाफ गैर जमानती वारंट
वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने रंगरा के स्वराज प्रसाद सिंह के दायर मामले पर नवगछिया के सरस्वती ट्रैक्टर्स संचालक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. 24 अक्तूबर 2013 को जिला उपभोक्ता फोरम ने सरस्वती ट्रैक्टर्स संचालक कमल किशोर साहू के खिलाफ आदेश पारित किया था. इसमें स्वराज प्रसाद सिंह को 1.38 […]
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