भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता(शहरी) के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया. फोरम ने मारुफचक के ब्रिजकिशोर उपाध्याय के विविध वाद-14/11 पर आदेश दिया. दरअसल 14 सितंबर 2011 को फोरम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता(शहरी) को निर्देश दिया था कि ब्रिजकिशोर उपाध्याय को सितंबर 2006 का नया बिल जारी करे. इसके साथ ही मुआवजा स्वरूप पांच हजार रुपया व मुकदमा खर्च 500 रुपया देने की बात कही थी. इस निर्देश का विभाग ने पालन नहीं किया.
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विद्युत कार्यपालक अभियंता(शहरी) के खिलाफ जमानतीय वारंट
भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता(शहरी) के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया. फोरम ने मारुफचक के ब्रिजकिशोर उपाध्याय के विविध वाद-14/11 पर आदेश दिया. दरअसल 14 सितंबर 2011 को फोरम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता(शहरी) को निर्देश दिया था कि ब्रिजकिशोर उपाध्याय को सितंबर 2006 का नया बिल जारी करे. इसके साथ […]
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