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पत्नी की हत्या में पति समेत सास-ससुर को उम्रकैद

भागलपुर: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योतेंद्र कुमार सिन्हा ने केरोसिन छिड़क कर पत्नी की हत्या करने के मामले में शनिवार को पति सुभाष दास, सास रामवती देवी व ससुर संतोष दास को उम्रकैद की सजा सुनायी. सनोखर थाना के मदारगंज गांव में हुई इस घटना में अदालत ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना […]

भागलपुर: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योतेंद्र कुमार सिन्हा ने केरोसिन छिड़क कर पत्नी की हत्या करने के मामले में शनिवार को पति सुभाष दास, सास रामवती देवी व ससुर संतोष दास को उम्रकैद की सजा सुनायी. सनोखर थाना के मदारगंज गांव में हुई इस घटना में अदालत ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जुर्माने नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय कुमार सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण झा ने पैरवी की. कोर्ट ने मंगलवार को ही मामले में पति व सास-ससुर को दोषी करार दिया था.

यह था मामला. सनोखर थाना क्षेत्र स्थित मदारगंज काली स्थान वाली गली में वीणा देवी अपने पति व सास-ससुर के साथ रहती थी. वीणा का दो वर्ष का बेटा भी है. 12 अक्तूबर 2009 को रात 11 बजे वीणा देवी का पति सुभाष दास आया तथा उससे झगड़ा करने लगा. इसी दौरान सुभाष ने उसके हाथ-पैर बांध दिये तथा उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. इसके बाद सुभाष दास ने उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क दिया. इस बीच उसकी सास रामवती देवी व ससुर संतोष दास भी वहां आ गये. उनके सामने सुभाष दास ने उसे जिंदा जला दिया. घटना के बाद सुभाष घर से भाग गया. रात भर वीणा घर में ही तड़पती रही. सुबह पड़ोस के लोग उसके घर में आये व उसे सरकारी अस्पताल में भरती कराया गया, जहां उसने पुलिस के समक्ष मरने के पूर्व बयान दिया था कि उसके पति ने पहले उसकी पिटाई की. सनोखर थाना क्षेत्र में वीणा देवी के पति सुभाष दास, ससुर सुखदेव दास व सास रामवती देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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