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बंटी मंडल हत्या मामले में तीन को सात साल की कैद व जुर्माना

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला आरोपियों से मिली जुर्माने की राशि मां-पिता व पत्नी में होगा समान वितरण वरीय संवाददाता, भागलपुरतृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने नयाचक निवासी बंटी मंडल की हत्या मामले मेंं गुरुवार को तीन आरोपियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनायी. इसके अलावा तीनों आरोपियों को […]

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला आरोपियों से मिली जुर्माने की राशि मां-पिता व पत्नी में होगा समान वितरण वरीय संवाददाता, भागलपुरतृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने नयाचक निवासी बंटी मंडल की हत्या मामले मेंं गुरुवार को तीन आरोपियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनायी. इसके अलावा तीनों आरोपियों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माना की राशि को मृतक की मां-पिता व पत्नी में समान रूप से बांटने का भी निर्देश दिया. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार व बचाव पक्ष से अभयकांत झा, अजय कुमार मिश्रा व अरुण कुमार झा ने पैरवी की. क्या था मामला 23 नवंबर 2013 की रात दस बजे मदन मंडल, अरुण दास व मो वकील तीनों बंटी मंडल के घर आये और उसे बुला कर अपने साथ ले गये. अगले दिन 24 नवंबर की सुबह उसका शव नया चक मोड़ के पास मिला. मामले को लेकर बंटी मंडल के पिता लखन मंडल ने जगदीशपुर थाना में मदन मंडल, अरुण दास व मो वकील के खिलाफ मामला दर्ज कराया. लखन मंडल ने बताया कि होली के दौरान बंटी मंडल व अरुण दास के बीच खाने-पीने के दौरान कहासुनी हुई थी. इसके बाद अरुण दास ने बंटी मंडल को घर से उठवाने की धमकी दी थी.

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