भागलपुर: बेमौसम बारिश से क्षति हुए फसल को लेकर जिले के किसानों को आपदा राहत कोष के तहत 2015-20 के लिए सहायता राशि में हुए बदलाव के अनुसार मुआवजा मिलेगा. प्रदेश के कृषि निदेशक धर्मेद्र सिंह ने जिला पदाधिकारी को नये दर की रिपोर्ट भेज दी है.
इस प्रकार फरवरी से अप्रैल तक हुई बेमौसम बारिश, आंधी व ओलावृष्टि से नुकसान हुए रबी फसल के लिए जिले 91258 किसानों को इसका लाभ मिलेगा. जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया बारिश से प्रभावित किसानों के मुआवजा राशि बढ़ायी गयी है. यह राशि अभी से वर्ष 2020 तक के लिए निर्धारित है.
जिन किसानों का 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति हुई है. असिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये एवं सिंचित क्षेत्र के किसानों को 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. जो पहले क्रमश: 4500 एवं 9000 रुपये थे. इसमें चाहे रबी फसल की खेती हो, आम-लीची आदि की बागवानी हो. वहीं बहुवर्षीय फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 18000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 12000 रुपये थे.
उन्होंने बताया कि जिले के वैसे क्षेत्रों जहां बाढ़ से नदी का बालू खेतों में भर जाते हैं, वहां के लिए भी मुआवजा का प्रावधान किया गया है. तीन इंच से अधिक बालू की मोटी परत भरने पर प्रति हेक्टेयर 12200 रुपये मिलेंगे. वहीं नदी का धार बदलने पर 37500 रुपये मिलेंगे. उन्होंने बताया एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान मिलेगा. वैसे किसान जिनका एक हेक्टेयर से कम जमीन चार-पांच कट्ठा भी रहने पर न्यूनतम 1000 रुपये एवं बागवानी में दो वृक्ष की क्षति होने पर भी न्यूनतम 2000 रुपये मिलेंगे.