भागलपुर: जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को ओम बाबा हत्याकांड दोनों आरोपियों पवन डालुका व कन्हैया सरागवी के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी.
अब नौ सितंबर को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी. शुक्रवार को सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण साह व आरोपियों की ओर से आपराधिक मामलों के वरीय अधिवक्ता कामेश्वर पांडे बहस में भाग लेने के लिए अदालत में उपस्थित थे. दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन 18वें नंबर पर था. लेकिन 16 जमानत आवेदन पर ही सुनवाई हो सकी.
लोक अभियोजक श्री साह ने बताया कि नौ सितंबर को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी. ओम बाबा हत्याकांड में पुलिस ने पवन डालुका व कन्हैया सरागवी को आरोपी बनाया है. दोनों की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है. लेकिन छापेमारी के बाद भी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं. मामले में पुलिस ने मेयर दीपक भुवानियां, पार्षद, पूर्व पार्षद व बाबा को जानने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की थी.