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बावर्ची पर केस सत्य, नोटिस देने का आदेश

संवाददाता, भागलपुर अशोक ग्रांड होटल के शाकाहारी खाने में मांस और हड्डी मिलने के मामले में दर्ज कराया गया मामला होटल के बावर्ची मंतोष दिवानगी के खिलाफ सत्य पाया गया है. सिटी एएसपी वीणा कुमारी के सुपरविजन में केस को भादवि की धारा 295 ए और 290 में सत्य करार दिया गया है. पुलिस की […]

संवाददाता, भागलपुर अशोक ग्रांड होटल के शाकाहारी खाने में मांस और हड्डी मिलने के मामले में दर्ज कराया गया मामला होटल के बावर्ची मंतोष दिवानगी के खिलाफ सत्य पाया गया है. सिटी एएसपी वीणा कुमारी के सुपरविजन में केस को भादवि की धारा 295 ए और 290 में सत्य करार दिया गया है. पुलिस की जांच में साबित हो गया है कि होटल के कुक (बावर्ची) मंतोष दिवानगी ने प्लेट में वह खाना दिया था, जिसमें मांस और हड्डी निकला था. इस कारण बावर्ची के खिलाफ सिटी एएसपी ने आरोप-पत्र समर्पित करने का निर्देश आइओ को दिया है. साथ ही आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की दारा 41-सी के तहत नोटिस देकर आरोपी बावर्ची को बांड भरने का निर्देश दिया गया है. 11 फरवरी को पिलानी (झुंझनू, राजस्थान) निवासी विकास कुमार अपने दोस्तों के साथ अशोक ग्रांड होटल खाने के लिए गये थे. विकास को शाकाहारी खाने में मांस और हड्डी का टुकड़ा मिला था. बीइडीसीपीएल कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विकास अपने इंजीनियर दोस्त के साथ भागलपुर आये थे.

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