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बीमा कंपनी को जुर्माना

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने सबौर निवासी बिंदु कुमारी के वाद पर शनिवार को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है. फोरम में बिंदु कुमारी ने गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस सर्विस से जनता ग्रुप पर्सनल दुर्घटना बीमा पॉलिसी के एवज में राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी. अपने निर्देश में फोरम ने […]

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने सबौर निवासी बिंदु कुमारी के वाद पर शनिवार को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है. फोरम में बिंदु कुमारी ने गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस सर्विस से जनता ग्रुप पर्सनल दुर्घटना बीमा पॉलिसी के एवज में राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी.

अपने निर्देश में फोरम ने वादी को मानसिक परेशानी तथा मुकदमा खर्च के अदायगी का भी निर्देश दिया है. बिंदु कुमारी के मुताबिक, उसके पति स्व विपिन कुमार ने गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस सर्विस से जनता ग्रुप पर्सनल दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली थी. इस पॉलिसी की प्रभाव अवधि 8 नवंबर 2004 से 7 नवंबर 2014 तक थी. 24 सितंबर 2007 को सड़क हादसे में विपिन कुमार की मौत हो गयी.

इस घटना के बाद बिंदु कुमारी ने 5 दिसंबर 2007 को गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस सर्विस के कार्यालय में दावा राशि पांच लाख रुपये के लिए आवेदन किया. लेकिन राशि की अदायगी नहीं की गयी. बिंदु कुमारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद किया.

फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी व गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस सर्विस को नोटिस जारी किया. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि बीमा पॉलिसी से संबंधित वाद कोलकाता स्थित मुख्यालय के न्याय क्षेत्र में होना चाहिए. गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस सर्विस ने कहा कि दावा राशि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी देगी. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व दो अन्य सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में त्रुटि है. इस वजह से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये की राशि सहित मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार तथा मुकदमा खर्च एक हजार रुपये की राशि अदायगी करनी होगी.

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