27 अक्तूबर 2012 को हुआ था अपहरण मंझली दियारा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया था बरामदसंवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने सुलतानगंज निवासी व्यवसायी चेतन राजहंस अपहरण कांड में मंगलवार को तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने सुलतानगंज निवासी दीपक मंडल, बबलू मंडल व अरविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी. इस मामले के तीन आरोपी चंदन मंडल, गिरिजा यादव व बबलू का अलग से ट्रायल चल रहा है. यह घटना 27 अक्तूबर 2012 की है. उसी दिन आरोपियों ने व्यवसायी चेतन राजहंस का अपहरण कर लिया था. अपहरण की घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए पुलिस ने व्यवसायी की सकुशल बरामदगी को लेकर कई स्थानों पर छापेमारी की. पुलिस को सफलता हाथ लगी. 29 अक्तूबर 2012 को सुलतानगंज के मंझली दियारा में इन आरोपियों व पुलिस की मुठभेड़ हुई और व्यवसायी की सकुशल बरामदगी भी हुई.
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व्यवसायी चेतन राजहंस के अपहरण में तीन को उम्रकैद
27 अक्तूबर 2012 को हुआ था अपहरण मंझली दियारा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया था बरामदसंवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने सुलतानगंज निवासी व्यवसायी चेतन राजहंस अपहरण कांड में मंगलवार को तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने सुलतानगंज निवासी दीपक मंडल, बबलू मंडल […]
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