भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने बरहपुरा के मो अब्दुल नूर के वाद (53/12) पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी इंडस्ट्रीयल टूल्स एंड मशीनरी स्टोर एजीविशन रोड पटना को वादी के कार वाशिंग मशीन के 42 हजार रुपये व 12 हजार रुपये मशीन के मोटर के नौ प्रतिशत ब्याज दर से वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक की राशि लौटाये. मुआवजा पांच हजार रुपया व पांच सौ रुपया मुकदमा खर्च भी भुगतान करें. आदेश पर अमल दो माह के अंदर हो. यह आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने दिया.
वादी ने सात अगस्त 2012 को इंडस्ट्रीयल टूल्स एंड मशीनरी स्टोर (पटना) से कार वाशिंग मशीन खरीदा. वह मशीन वादी को दस अगस्त 2012 को प्राप्त हो गया. वादी ने पांच सौ 31 रुपया डिलीवरी चार्ज भी भुगतान किया. वादी ने जब मशीन का पैकिंग खोला, तो मशीन खराब थी. उसने कंपनी को इसकी सूचना दी.
कंपनी ने वादी को एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स एंड पार्टस (पंजाब) को शिकायत करने को कहा. वादी ने जब उससे वात की तो वह प्रतिवादी संख्या से बात करने को कहा. वादी फिर प्रतिवादी संख्या एक से बात की. प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को नयी मशीन दिया. वह मशीन भी खराब हो गयी. वादी ने फिर शिकायत की, लेकिन प्रतिवादी ने उसकी शिकायत को नहीं सुना. वादी 24 सितंबर 2012 को फोरम में दोनों प्रतिवादी के अलावा एलाइड कैरिंग कॉरपोरेशन भागलपुर व एलाइड कैरिंग कॉरपोरेशन पटना पर वाद दायर किया.