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भूमि उपलब्ध हो, तो स्कूल खोलने की अनुमति

भागलपुर: जमीन उपलब्ध नहीं हो, तो नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति शिक्षा विभाग नहीं देगा. पहले जमीन चिह्न्ति करना होगा, उस पर विद्यालय बनने की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही शिक्षा विभाग स्कूल खोलने की अनुमति देगा और भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायेगा. भागलपुर शहर में 42 स्कूल […]

भागलपुर: जमीन उपलब्ध नहीं हो, तो नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति शिक्षा विभाग नहीं देगा. पहले जमीन चिह्न्ति करना होगा, उस पर विद्यालय बनने की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही शिक्षा विभाग स्कूल खोलने की अनुमति देगा और भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायेगा.

भागलपुर शहर में 42 स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी न किसी स्कूल में शिफ्ट कर चलाया जा रहा है.

भागलपुर जिले में 32 बस्तियां ऐसी हैं, जहां एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल नहीं है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से राज्य के लिए बाध्यता है कि सभी टोलों या बस्तियों में एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो. वर्ष 2012-13 में राज्य में टोला सर्वे कराया गया था. सर्वे में यह बातें सामने आयी कि राज्य में 1896 टोले ऐसे हैं, जहां एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय नहीं है.

ऐसे टोलों में हर हाल में जमीन उपलब्ध कराना और उस पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करना आवश्यक है. विद्यालय विहीन टोलों के विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करने के लिए भागलपुर के बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने स्तर से संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया है. इसके लिए 25 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गयी है.

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