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बेटिकट हैं, तो नहीं मिलेगी चोरी गयी बाइक

स्टेशन परिसर से हुई चोरी, तो दिखाना होगा यात्र या प्लेटफॉर्म टिकट, तभी होगी प्राथमिकी भागलपुर : अब अगर किसी भी काम से स्टेशन जायें तो या तो टिकट लें या अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड में ही लगायें, अन्यथा मोटरसाइकिल चोरी होने पर रेल पुलिस एफआइआर दर्ज नहीं करेगी. एफआइआर दर्ज कराने के लिए रेल पुलिस […]

स्टेशन परिसर से हुई चोरी, तो दिखाना होगा यात्र या प्लेटफॉर्म टिकट, तभी होगी प्राथमिकी
भागलपुर : अब अगर किसी भी काम से स्टेशन जायें तो या तो टिकट लें या अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड में ही लगायें, अन्यथा मोटरसाइकिल चोरी होने पर रेल पुलिस एफआइआर दर्ज नहीं करेगी. एफआइआर दर्ज कराने के लिए रेल पुलिस को प्लेटफॉर्म टिकट, पार्किग रसीद, स्टेशन पर लगी एटीएम की परची अथवा रिश्तेदार के टिकट की जरूरत पड़ेगी.
जीआरपी का मानना है कि शहर में कहीं भी बाइक चोरी होती है और एफआइआर दर्ज कराने रेल पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं. इसके अलावा कुछ लोग अनावश्यक रेलवे परिसर में घूमते हैं और बाइक चोरी होने पर रेल थाना में शिकायत करते हैं. रेल पुलिस का कहना है कि रेलवे स्टेशन परिसर पार्किग जोन नहीं है, बल्कि ड्रॉप एंड रन एरिया है. बाइक के लिए पार्किग की अलग से व्यवस्था है. नो पार्किग जोन से बाइक चोरी होने पर एफआइआर दर्ज करने से पहले जीआरपी दंडात्मक कार्रवाई करेगी.
केस स्टडी
बाइक चोरी का एफआइआर दर्ज
कराने भटक रहा युवक
रेलवे स्टेशन परिसर स्थित नो पार्किग जोन से बाइक चोरी होने पर एफआइआर दर्ज कराने के लिए राहुल मोबाइल शॉप के संचालक रोहित सिंघानियां भटक रहे हैं. बाइक चोरी होने के एक सप्ताह भर बाद भी मामले में एफआइआर दर्ज नहीं हो सका है. वे जुर्माना भरने को भी तैयार हैं. उन्होंने कोतवाली में भी एफआइआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं किया गया. राहुल ने बताया कि 28 जनवरी की रात नो पार्किग जोन से बाइक चोरी हुई थी. वे अपनी मां को स्टेशन छोड़ने पहुंचे थे. इधर, जीआरपी एफआइआर दर्ज करने को तैयार है, लेकिन उनके पास न तो पार्किग रसीद है और न ही प्लेटफॉर्म टिकट.

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