आइजी ने कहा है कि स्कूल में आतंकी हमलों से निबटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 2010 में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियोर (एसओपी) में पुलिस से संबंधित कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, उन बिंदुओं के अनुपालन का निर्देश आइजी ने दिया है. आतंकी व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अफसर भ्रमण कर इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घट सके.
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स्कूलों की सुरक्षा को लेकर आइजी ने जारी किये निर्देश
भागलपुर: पाकिस्तान के पेशावर में सैनिक स्कूल में आतंकी हमले के बाद भागलपुर जोन के आइजी बीएस मीणा ने कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इस संबंध में आइजी ने सीबीएसइ के सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश जोन के एसएसपी-एसपी को दिया है. आइजी ने कहा है कि स्कूल में आतंकी हमलों से निबटने […]
भागलपुर: पाकिस्तान के पेशावर में सैनिक स्कूल में आतंकी हमले के बाद भागलपुर जोन के आइजी बीएस मीणा ने कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इस संबंध में आइजी ने सीबीएसइ के सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश जोन के एसएसपी-एसपी को दिया है.
क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियोर
स्कूलों को इस तरह के घटनाओं से बचाव के लिए प्रभारी तंत्र विकसित करने को कहा है. सभी स्कूलों में तीन से चार मुख्य द्वार होना अनिवार्य है, जिस पर चौबीसों घंटे प्रत्येक द्वार पर कम से कम तीन सुरक्षा प्रहरी होना चाहिए. इसके साथ ही आतंकवादी घटना में बच्चों की सुरक्षा का मॉकड्रिल करने के निर्देश जारी किये हैं, ताकि आपात स्थिति में अफरातफरी का माहौल नहीं हो सके.
स्कूलों में आतंकवादी घटनाओं से बचाव के लिए सीबीएसइ ने मॉकड्रिल करने को कहा है. सीबीएसइ के हाल के गाइड लाइन में कहा गया है कि किसी अज्ञात के प्रवेश के साथ ही तमाम एहतियात उपाय का रिहर्सल जरूरी है ताकि आपात स्थिति में बचाव हो सके.
दिशा निर्देश में बम, बंदूक आदि से बचाव के लिए स्कूल प्रबंधन शिक्षक एवं छात्रों को किस तरह से कार्य करा रहा है, इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है. बच्चों को खुले मैदान में एकत्रित नहीं करने, पुलिस को सूचना, सुरक्षित जगह आदि के इस्तेमाल के तरीके के बारे में बताया गया है.
आपात स्थिति में शिक्षक बच्चे को नजदीक के सुरक्षित कमरे तथा निकट के द्वार से निकलने के क्रियाकलाप पर विशेष ध्यान देने को कहा. इसके साथ ही स्कूल के नजदीक आने-जाने वाले वाहन आदि पर ध्यान रखकर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसपर विस्तृत चर्चा की गयी है.
स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा. स्कूल के मुख्य गेट पर टेलीफोन कनेक्शन और संबंधित थाना का नंबर लिखा होना चाहिए.
चहारदीवारी ऊंची और दीवार के ऊपर लोहे के ग्रिल लगे होने चाहिए.
स्कूल में प्रवेश करने के बाद कोई भी अज्ञात व अवांछित व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं करें. अगर कोई अवांछित व्यक्ति स्कूल परिसर में किसी तरह घुस जाता है, या फिर स्कूल के आसपास में देखा जाता है, तो संबंधित थाना को इसकी सूचना तुरंत उपलब्ध करायी जाये.
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