– बिजली बिल के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली बिल संबंधी एक मामले में गुरुवार को बिजली कंपनी को आदेश दिया कि तिलकामांझी निवासी डॉ डीपी साह को बिजली बिल बिना डीपीएस चार्ज के भेजें. पीडि़त व्यक्ति पूर्व के बिजली बिल को चार किस्तों में अदा करेंगे. आदेश का पालन एक माह के अंदर करने को कहा गया है. डॉ डीपी साह ने फोरम में आवेदन दे कर कहा था कि वर्ष 1992 से बिजली का मीटर खराब हो गया था. इसकी शिकायत कई बार बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. नतीजतन बिजली बोर्ड की ओर से हर माह 100 यूनिट का बिल आने लगा. इसको लेकर पीडि़त ने जिला उपभोक्ता फोरम में महा प्रबंधक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड व सहायक विद्युत अभियंता तिलकामांझी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार,सदस्य जुबैर अहमद व सदस्य पूनम कुमारी ने फैसला सुनाया.
बिना डीपीएस चार्ज के भेजें बिजली बिल
– बिजली बिल के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली बिल संबंधी एक मामले में गुरुवार को बिजली कंपनी को आदेश दिया कि तिलकामांझी निवासी डॉ डीपी साह को बिजली बिल बिना डीपीएस चार्ज के भेजें. पीडि़त व्यक्ति पूर्व के बिजली बिल को चार किस्तों में […]
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