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संजय हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी करार

– सजा के बिंदु बीस दिसंबर को होगी सुनवाईसंवाददाता, भागलपुरव्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को सबौर थाना क्षेत्र इंगलिश गांव निवासी संजय यादव हत्याकांड मामले में बीरो यादव,संजय यादव और जट्टोधारी उर्फ जटायी यादव को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बीस दिसंबर को […]

– सजा के बिंदु बीस दिसंबर को होगी सुनवाईसंवाददाता, भागलपुरव्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को सबौर थाना क्षेत्र इंगलिश गांव निवासी संजय यादव हत्याकांड मामले में बीरो यादव,संजय यादव और जट्टोधारी उर्फ जटायी यादव को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बीस दिसंबर को सुनवाई होगी. इस कोर्ट में मामले के एक अन्य आरोपी जुगल यादव के लिए गवाही ( सत्रवाद संख्या 702/14) चल रही है, जबकि एक अन्य आरोपी भूषण यादव अब भी फरार चल रहा है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने भाग लिया. यह घटना एक जनवरी 2012 की है. संजय यादव (मृतक) अपने खेत से वापस हो रहा था. अभी घात लगाये बैठे आरोपी सामने आये और उसे गाली देने लगे, मना करने पर बीरो यादव ने पिस्तौल से उसे गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर लोग एकत्र हो गये, तो सभी आरोपी फरार हो गये. गोली लगने के बाद भी संजय जिंदा था और उसने घटना की जानकारी अपने लोगों को दी. इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गयी.

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