संवाददाता, भागलपुरविशेष केंद्रीय कारा में कैदी लतीफ मियां की हत्या के मामले में काराधीक्षक नीरज कुमार झा की ओर से तिलकामांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मामले में कैदी जंग बहादुर सिंह को आरोपी बनाया गया है. आवेदन में घटना का पूरा उल्लेख किया गया है. पुलिस ने भादवि की धारा 302 के तहत कांड अंकित किया है. अगर इस कांड में आरोपी पर दोष सिद्ध होता है, तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है. क्या कहता है भादवि 303आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी द्वारा अगर किसी की हत्या को अंजाम दिया जाता है, तो यह भादवि 303 के तहत आता है. इसमें आरोपी कैदी को मृत्युदंड की सजा मिल सकती है.
काराधीक्षक ने दर्ज करायी प्राथमिकी
संवाददाता, भागलपुरविशेष केंद्रीय कारा में कैदी लतीफ मियां की हत्या के मामले में काराधीक्षक नीरज कुमार झा की ओर से तिलकामांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मामले में कैदी जंग बहादुर सिंह को आरोपी बनाया गया है. आवेदन में घटना का पूरा उल्लेख किया गया है. पुलिस ने भादवि की धारा 302 के […]
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