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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

फोटो : 28 बांका 10 : हत्यारोपी की तस्वीर प्रतिनिधि, बांकाहत्या के मामले में शुक्रवार को अलग-अलग मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी. द्वितीय श्रेणी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने बांका थाना क्षेत्र के कुरावा गांव के योगेंद्र यादव व रणजीत यादव को उम्रकैद […]

फोटो : 28 बांका 10 : हत्यारोपी की तस्वीर प्रतिनिधि, बांकाहत्या के मामले में शुक्रवार को अलग-अलग मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी. द्वितीय श्रेणी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने बांका थाना क्षेत्र के कुरावा गांव के योगेंद्र यादव व रणजीत यादव को उम्रकैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियुक्तों ने तीस जुलाई 2009 को गांव के ही केसो यादव की हत्या तेज हथियार से कर दी थी. हत्या की प्राथमिकी केसो के पुत्र भुवनेश्वर यादव ने दर्ज करायी थी. इस मामले में सरकारी पक्ष के वकील आरके सिंह व बचाव पक्ष के वकील आनंद देव चौधरी थे. वहीं दूसरे मामले में कोर्ट ने गांव के ही एक बालक की हत्या गोली मार कर दी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ विजय बहादुर यादव की अदालत से मिली जानकारी के अनुसार चांदन थाना क्षेत्र के चंदवारी गांव के चुरो यादव ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर आठ वर्षीय बालक कैलाश यादव की हत्या कर ईख के खेत में फेंक दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अभियुक्त चुरो यादव को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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