संवाददाताभागलपुर : पीडि़ता के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी ने गुरुवार को एसडीजेएम सह प्रभारी सीजेएम कोर्ट में मामले के आइओ द्वारा 164 के बयान के लिए पीडि़ता से कोई संपर्क नहीं करने को लेकर आवेदन दिया. दिये आवेदन में अधिवक्ता ने कहा है कि कोर्ट द्वारा 164 के बयान के लिए दो दिन का समय दिया गया था, लेकिन आइओ द्वारा पीडि़ता से संपर्क नहीं किया गया. वहीं इसी मामले में जेल में बंद तपस्वी नर्सिंग होम के दो कंपाउंडर के जमानत आवेदन पर एसडीजेएम सह प्रभारी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. आइओ द्वारा केस डायरी सुपुर्द नहीं की गयी. आइओ द्वारा समय आवेदन दिया गया.
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पीडि़ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में दिया आवेदन
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