– मामले की एक आरोपी चमेलिया देवी को कोर्ट ने किया रिहा- 22 नवंबर को होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई संवाददाता, भागलपुर षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को नाथनगर के बोरिया बंडल बिंद टोला निवासी जोगिंदर महतो और बीपिया देवी (पति-पत्नी) के हत्या मामले में नाथनगर दियारा के अपराधी बंगटा मंडल सहित चार लोगों को भादवि की धारा 302, 302/149, 148 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी. मामले में अपराधी बटेश्वर मंडल, बबलू मंडल, पेरू मंडल व नागे मंडल को दोषी पाया गया. इसी मामले में एक अन्य आरोपी चमेली देवी उर्फ चमेलिया देवी को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस में भाग लिया. मृतक जोगिंदर मंडल के बड़े भाई नागेश्वर महतो के फर्द बयान पर नाथनगर थाना में( 262/2007 ) मामला दर्ज हुआ था. क्या है घटना :घटना 31 अक्तूबर 2007 की है. घटना के एक दिन पहले गांव में आरोपी नागे मंडल व मृतक जोगिंदर महतो की बेटी आपस में लड़ रही थी. तभी नागे मंडल ने आकर जोगिंदर को देख लेने की धमकी दी और चला गया. 31 अक्तूबर को बंगटा मंडल और नागे मंडल सहित सभी आरोपी रात नौ बजे जोगिंदर के घर पर आये. घर पर जोगिंदर का बेटा लक्ष्मण व रामजी से पूछा हथियार कहां रखते हो. दोनों बेटा ने कहा हम अपराधी थोड़े ही है जो हथियार रखेंगे. तभी आरोपियों ने पास खड़े जोगिंदर व बीपिया देवी को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गयी. मामले में नागे और बंगटा पहले से जेल में हैं. गुरुवार को बटेश्वर, बबलू व पेरू मंडल कोर्ट में उपस्थिति हुए. इन्हें भी जेल भेज दिया गया.
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दोहरे हत्याककांड में कुख्यात बंगटा सहित चार आरोपी दोषी करार
– मामले की एक आरोपी चमेलिया देवी को कोर्ट ने किया रिहा- 22 नवंबर को होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई संवाददाता, भागलपुर षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को नाथनगर के बोरिया बंडल बिंद टोला निवासी जोगिंदर महतो और बीपिया देवी (पति-पत्नी) के हत्या मामले में नाथनगर […]
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