भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को दरियापुर के साजनपुर गांव निवासी किशोर मंडल के वाद (157/07) पर सुनवाई करते हुए एलआइसी को वादी के प्रीमियम की राशि नौ प्रतिशत ब्याज के दर से मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक की राशि देने का आदेश दिया. साथ ही फोरम ने दो हजार की राशि मुआवजा के रूप में व पांच सौ रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. यह आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने दिया.
20 दिसंबर 2004 को वादी ने अपनी पत्नी आशा कुमारी के नाम से 50 हजार की बीमा पॉलिसी ली थी जिसमें 838 रुपये त्रैमासिक भुगतान करता था. अंतिम भुगतान वादी ने 16 मई 06 को किया. 20 मई 06 को वादी की पत्नी आशा कुमारी की मौत हो गयी.
वादी किशोर मंडल अपनी पत्नी की बीमा राशि के भुगतान के लिए एलआइसी के पास गया, लेकिन एलआइसी ने भुगतान नहीं किया. तब वादी ने 29 अक्तूबर 07 को फोरम में प्रबंधक एलआइसी भागलपुर,जोनल मैनेजर एलआइसी कोलकाता व चेयरमैन एलआइसी मुंबई के खिलाफ फोरम में वाद दायर किया. वाद दायर करने के बाद फोरम ने एलआइसी को नोटिस दिया. नोटिस पाकर प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से फोरम को लिखित जवाब दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने अपना फैसला सुनाया.