भागलपुर :जिले में चल रहे पैथोलॉजी संचालकों को सिविल सर्जन कार्यालय से नोटिस भेजा जा रहा है. जिसमें कहा गया है कि जल्द जांच घर का पंजीयन नियमानुसार करा लें. ऐसे नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जांच घर संचालक के पास बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बिहार का निबंधन प्रमाण पत्र, सिनर्जी से रजिस्ट्रेशन, अग्नि शमन यंत्र का रसीद, जमीन, भवन संबंधी एग्रीमेट या इससे संबंधी कागजात जरूरी है. निबंधन के लिए 200 रुपया का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा. साथ ही इनकम टैक्स का कागजात भी साथ में लगाना होगा.
नियम से चला, तो जिले के ज्यादातर जांच घरों पर लग जायेगा ताला : सिविल सर्जन द्वारा दिये नोटिस के आधार पर अगर जिले में जांच घर का निबंधन हुआ. नियम का कठोरता से पालन किया गया तो शहर के 80 प्रतिशत लैब पर ताला लटक जायेगा. शहर के ज्यादातर जांच घर एक से दो कमरे में चल रहा है.
जहां पांच मरीज एक साथ आ गये, तो वे एक जगह खड़े तक नहीं रह पायेंगे. तिलकामांझी, घंटाघर चौक समेत कई इलाके में ऐसे लैब की भरमार है. नाथनगर में तो ऐसे लैब हैं, जिसके पास दस फिट का कमरा भी नहीं है. एनएच अस्सी किनारे चल रहे लैब के बाहर हर जांच का दावा करता बोर्ड भी टंगा है.