भागलपुर : कहलगांव विधायक सदानंद सिंह ने गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पंकज की अदालत में सरेंडर किया. 2005 में आचार संहिता के केस में कोर्ट ने सम्मन के तामिला नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. आचार संहिता के केस दर्ज होने के बाद वे जमानत पर थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन किया, लेकिन यह सम्मन रिसीव नहीं हुआ.
फिर कोर्ट ने जमानती तथा उसके तामिला नहीं होने पर गैर जमानती वारंट किया था. विधायक की ओर से अधिवक्ता कामेश्वर पांड ने जिरह में कहा कि सम्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं था. इस कारण हाजिर नहीं हो पाये.