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किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या में एक दोषी करार

भागलपुर: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फूच्ची मांझी को धारा 376/302 में दोषी पाया गया. सजा के बिंदु पर आठ अगस्त को सुनवाई होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता जय […]

भागलपुर: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फूच्ची मांझी को धारा 376/302 में दोषी पाया गया.

सजा के बिंदु पर आठ अगस्त को सुनवाई होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता जय प्रकाश यादव व्यास है. घटना 2011 की है. कहलगांव थाना क्षेत्र के गमहरपुर गांव निवासी शंकर मांझी की 10 साल की पुत्री अपनी बहन नाजुल देवी के ससुराल कहलगांव के इंदिरा आवास कॉलोनी गयी थी.

उसी कॉलोनी का फूच्ची मांझी शाम छह बजे लड़की को बिस्कुट खिलाने के बहाने शाह बांध (सलेमपुर) ले गया और उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया. आरोपी ने लड़की का मुंह दबा दिया था जिससे पीड़िता की मौत हो गयी थी. रात पर भर लड़की को खोजा गया. जब लड़की नहीं मिली तो सुबह परिजनों ने फूच्ची मांझी को पकड़ा. आरोपी परिजनों को घटनास्थल पर ले गया तो बच्ची की लाश मिली. आरोपी अभी जेल में है.

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