धारा 144 लागू ,मतगणना के दिन अनुमति लेकर जुलूस में चलेंगे वाहन

Updated at : 22 May 2019 5:54 AM (IST)
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धारा 144 लागू ,मतगणना के दिन अनुमति लेकर जुलूस में चलेंगे वाहन

मतगणना की तैयारी की समीक्षा भागलपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मंगलवार को मतगणना की तैयारी के तहत 20 से 23 मई मतगणना समाप्ति तक धारा 144 लागू कर दिया. आदर्श आचार संहिता को देखते हुए पूरे जिले में विधि व्यवस्था को बनाये रखने के निर्देश दिये. इस आदेश के तहत सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को […]

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मतगणना की तैयारी की समीक्षा

भागलपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मंगलवार को मतगणना की तैयारी के तहत 20 से 23 मई मतगणना समाप्ति तक धारा 144 लागू कर दिया. आदर्श आचार संहिता को देखते हुए पूरे जिले में विधि व्यवस्था को बनाये रखने के निर्देश दिये. इस आदेश के तहत सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी. यह रोक सरकारी कर्मी व निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस व सिविल प्रशासन के कर्मी पर नहीं रहेगी.
मतगणना के दिन जुलूस में चलनेवाले वाहनों की अनुमति अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकार से लेना होगा. मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषेध होगा. वैध पहचान पत्र लगाये व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेंगे. इधर, अपने चैंबर में समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि कोई भी मतगणना कर्मी, पदाधिकारी या राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता मोबाइल लेकर या अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर मतगणना केंद्र में नहीं जायेंगे.
पीबी और इटीपीबीएस की गिनती पहले होगी, इसके लिए आवश्यक तैयारी करने का डीआरडीए निदेशक को निर्देश दिया. साथ ही इसके लिए अन्य उपकरण की व्यवस्था निर्वाचन कार्यालय गुरुवार तक कर देंगे. उप निर्वाचन पदाधिकारी को प्रपत्रों को तैयार करने के लिए कहा गया. सभी एआरओ को निर्देश दिया गया कि काउंटिंग हॉल में कंप्यूटर, नेट, तकनीकी संयंत्रों की व्यवस्था करेंगे. बारीकी से त्रुटि रहित डाटा का इंट्री करवाएंगे. ई-सुविधा पर इंट्री सावधानी पूर्वक अपलोड करायेंगे.
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