दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में सुनायी उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Aug 2018 4:51 AM
भागलपुर : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया के बिहपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी. आरोपित को 20 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास […]
भागलपुर : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया के बिहपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी. आरोपित को 20 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने जिलाधिकारी को बिहार पीड़िता प्रतिकर स्कीम 2014 के तहत कुल तीन लाख रुपये की मुआवजा राशि भी देने का निर्देश दिया है. इसमें से चार अगस्त 2017 को एक लाख रुपये की राशि दे दी जा चुकी है और शेष राशि जल्द देने का निर्देश जारी हुआ है. सरकार की ओर से पोक्सो विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल व बचाव पक्ष से वीरेश मिश्रा ने पैरवी में शामिल रहे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










