भागलपुर: कांग्रेस नेता दिवेश सिंह हत्याकांड में जोनल आइजी ने दो संदिग्ध आरोपी मेयर दीपक भुवानियां और वार्ड पार्षद संजय सिन्हा की गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया है. इस मामले में आइजी के कई निर्देश का एसएसपी के स्तर से अनुपालन नहीं हुआ. इस कारण आइजी ने सख्ती दिखायी और मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश केस के आइओ को दिया है. संभावना जतायी जा रही है कि सोमवार को पुलिस इस मामले में वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन देगी.
एसएसपी के कार्यकलापों पर भी सवाल : आइजी के स्तर से जारी निर्देश में एसएसपी के भी कार्यकलापों पर भी सवाल उठाया गया है. खास कर इस मामले में मेयर की गिरफ्तारी नहीं होने पर आइजी ने नाराजगी जतायी है.
आइजी ने सात बिंदुओं पर जांच का निर्देश एसएसपी को दिया था. सात में कई बिंदु जांच से अनछुए रह गये. नतीजतन, एसएसपी के कार्यकलाप पर संदेह जाहिर किया गया. अलबत्ता आइजी ने मामले की मॉनीटरिंग का जिम्मा डीआइजी को सौंप दिया. डीआइजी ने तीन माह तक मामले की मॉनीटरिंग की और यह जांच की कि आइजी के निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है और कितना नहीं. कहा जा रहा है कि डीआइजी की मॉनीटरिंग के बाद ही आइजी ने इस मामले में सख्ती दिखायी है.
पुलिस फंसा रही है : मेयर
मेयर दीपक भुवानियां ने कहा कि आठ साल पुराने मामले में मेरी गिरफ्तारी का निर्देश समझ से परे है. मुङो भी आइजी के निर्देश की जानकारी मिली है. पुलिस इस मामले में मुङो फंसा रही है. इस पर पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए. अनुसंधान न कर पुलिस मुङो जान-बूझ कर घसीट रही है. मुङो कोर्ट पर विश्वास है. क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है.
पहली बार पुलिस गंभीर हुई है : दिनेश सिंह
दिवेश सिंह के भाई दिनेश सिंह ने कहा कि उन्हें भी आइजी के निर्देश की जानकारी मिली है. पहली बार पुलिस इस मामले में गंभीर हुई है और किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. आठ साल के दौरान एक भी आरोपी का पकड़ा नहीं जाना दुर्भाग्यपूर्णहै. मुङो और मेरे परिवार को हर हाल में न्याय चाहिए.
संदिग्ध आरोपित
पुलिस की जांच में मेयर दीपक भुवानियां, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पप्पू खान, समर सिंह, दिलावर खान, शिशु राय, मो इरफान व कृष्णा सिंह का नाम आया था. पप्पू खान, दिलावर खान, कृष्णा सिंह, शिशु राय व इरफान की हत्या हो चुकी है. मामले में मेयर दीपक भुवानियां, प्रॉपर्टी डीलर पवन डालुका व दीपक साह का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट से अनुमति भी मांगी थी.