भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में 28 जनवरी 2014 को एक सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है. पद रिक्त रहने के कारण मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है.
मामले की सुनवाई के लिए फोरम में एक अध्यक्ष व दो सदस्य का पद है. इसमें पांच साल पहले एक महिला सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त है. इसी बीच 28 जनवरी को एक पुरुष सदस्य का कार्यकाल पूरा होने से यह पद भी रिक्त हो गया. अभी सिर्फ अध्यक्ष ही कार्यरत हैं. मामले की सुनवाई के अध्यक्ष व एक सदस्य का होना जरूरी होता है. सदस्य का पद रिक्त रहने के कारण अध्यक्ष मामले की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं. सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है.
मामलों का लगा अंबार. 28 जनवरी के बाद फोरम में उपभोक्ता संबंधी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है. इस कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है. जनवरी से अब तक लगभग सात सौ अधिक मामले लंबित पड़े हैं. फोरम में हर महीने आठ से 10 नये केस फाइल किये जाते हैं, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं होने के कारण नये केस भी कम फाइल हो रहे हैं.
कहते हैं अधिवक्ता. अधिवक्ता विरेश प्रसाद मिश्र ने कहा कि जनवरी महीने से सदस्य का पद रिक्त होने के कारण मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. न्याय की आस में लोग फोरम का चक्कर लगा रहे हैं. उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का फायदा नहीं मिल पा रहा है. हर दिन मामले की सुनवाई नहीं होने से लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है. अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि जनवरी महीने से सदस्य का पद रिक्त होने से मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है. पांच साल पहले से एक महिला सदस्य का पद भी रिक्त है, उस पद पर भी महिला सदस्य को बहाल नहीं किया गया. अब पुरुष सदस्य का पद रिक्त हो गया है.