भागलपुर: प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम ने गेहूं व धान आदि का गुणवत्तापूर्वक भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश एफसीआइ (भारतीय खाद्य निगम) व एसएफसी (राज्य खाद्य निगम) को दिया. गोदाम में खराब गेहूं की रीपैकिंग मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एफसीआइ को गोदाम में भंडारित होने वाले खाद्यान्न की सैंपल जांच कराने व गोदाम में गुणवत्ता नियंत्रक (क्वालिटी कंट्रोलर) की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश एरिया मैनेजर को दिया . आयुक्त गुरुवार को बैठक में आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे.
आयुक्त श्री आलम ने एसएफसी के गोदाम को नियमित एवं निर्धारित समय सीमा तक खोलने के लिए रोस्टर बना कर पणन पदाधिकारियों को गोदाम पर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दिया. साथ ही उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को खाद्यान्न ढुलाई के लिए नो इंट्री से छूट प्राप्त मालवाहक वाहनों को निर्धारित समय सीमा के अंदर नो इंट्री जोन से एक साथ पास कराने के लिए विधिवत कार्रवाई करने को कहा. बैठक में आयुक्त के सचिव, एसएफसी के भागलपुर व बांका जिला प्रबंधक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एफसीआइ के एरिया मैनेजर आदि उपस्थित थे.
पहले दें बकाया खाद्यान्न
जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होने पर सबसे पहले उन्हें पिछले माह का बकाया खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश आयुक्त ने दिया. इसके बाद ही उसके आगे के महीने का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने पीडीएस के डीलर वार खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की अद्यतन स्थिति को सूचीबद्ध करने का निर्देश सभी पणन पदाधिकारियों को दिया. केरोसिन के थोक विक्रेता द्वारा अभी तक नोजल लगा कर तेल नहीं देने पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए आयुक्त ने इस दिशा में कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया.
साथ ही उन्होंने पीडीएस की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश सभी पंचायत सचिव को दिया. ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. बैठक में राशन-केरोसिन कूपन वितरण की अद्यतन जानकारी देते हुए आपूर्ति पदाधिकारी ईश्वर चंद्र शर्मा ने बताया कि जिला में लगभग 50 प्रतिशत कूपन वितरित किया जा चुका है. शेष कूपन भी जल्द से जल्द वितरित करने का निर्देश दिया गया है.
वजन से दें और लें खाद्यान्न
प्रमंडलीय आयुक्त श्री आलम ने सभी एजेंसी से खाद्यान्न का लेने व देने के दौरान उसका वजन आवश्यक रूप से करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि एफसीआइ के गोदाम के खाद्यान्न के उठाव के समय उसका वजन जरूर कराएं और फिर एसएफसी के गोदाम में उसे जमा करने से पूर्व उसका वजन लें, ताकि यदि रास्ते में खाद्यान्न की चोरी होती है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर को जिम्मेदार ठहराया जा सके. इसके अलावा आयुक्त ने खाद्यान्न के थोक विक्रेताओं का स्टॉक परीक्षण करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि स्टॉक परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा निर्धारित एवं प्रदत्त क्षमता के अनुरूप ही खाद्यान्न का भंडारण किया जा रहा है.