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संपत्ति की लालच में हत्या करने वाला पति दोषी करार

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की कोर्ट में बुधवार को पत्नी सविता देवी की संपत्ति के लालच में हत्यारे पति मंटू मंडल को दोषी करार दिया है. इसके खिलाफ 27 नवंबर को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय सिंह व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा […]

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की कोर्ट में बुधवार को पत्नी सविता देवी की संपत्ति के लालच में हत्यारे पति मंटू मंडल को दोषी करार दिया है. इसके खिलाफ 27 नवंबर को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय सिंह व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने पैरवी की.

यह था मामला. पीरपैंती थाना के बाखरपुर पूर्वी में रहनेवाली सविता देवी अपने भाई सुभाष कुमार मंडल के साथ रहती थी. एक सितंबर 2013 की रात 10.30 बजे अचानक गोली की आवाज आयी तो सुभाष कुमार मंडल घर से बाहर निकला. उसने देखा कि उसकी बहन सविता देवी को गोली लगी है. इस दौरान सविता देवी की मां उर्मिला देवी व उसका सविता देवी का 12 वर्षीय बेटा रवि कुमार भी वहां मौजूद था. सुभाष मंडल ने जख्मी हालत में सविता देवी को अस्पताल में भर्ती कराया,
जहां उसकी मौत हो गयी. सुभाष मंडल ने पीरपैंती थाना की पुलिस को बताया कि सविता देवी का मंटू मंडल से संबंध टूट गया था. इस कारण दोनों अड़ोस-पड़ोस में अलग-अलग रहते थे. मंटू मंडल व सविता देवी के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था. उन्होंने पीरपैंती थाना में सविता देवी के पति मंटू मंडल व उसका साला शंकर मंडल, जिच्छू मंडल, रंजन सिंह व दयानंद यादव के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. मामले में 17 नवंबर को आरोपित मंटू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने 10 फरवरी 2014 को अदालत में चार्जशीट सौंप दी.

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