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इंस्पेक्टर कुमाेद कुमार के वेतन वृद्धि पर दो साल की रोक

भागलपुर : कोतवाली के पूर्व इंस्पेक्टर कुमोद कुमार की दो साल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गयी है. कुख्यात अपराधी मिस्टर मियां के आपराधिक इतिहास की सही जानकारी हाइकोर्ट को नहीं देने के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर कुमाेद के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद डीआइजी ने […]

भागलपुर : कोतवाली के पूर्व इंस्पेक्टर कुमोद कुमार की दो साल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गयी है. कुख्यात अपराधी मिस्टर मियां के आपराधिक इतिहास की सही जानकारी हाइकोर्ट को नहीं देने के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर कुमाेद के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद डीआइजी ने नवगछिया एसपी पंकज कुमार सिन्हा को विभागीय कार्रवाई संचालन की जिम्मेवारी सौंपी.

नवगछिया एसपी ने डीआइजी को सौंप दी जिसके बाद रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गयी है. पूर्व कोतवाली इंस्पेक्टर को मिस्टर मियां का आपराधिक इतिहास छिपाने का आरोप सत्य पाया गया. विभागीय कार्रवाई के तहत कुमोद कुमार की वेतन वृद्धि पर दो साल की रोक लगायी गयी.

क्या है मामला : मई 2011 में स्वर्ण व्यवसायी से लूट के दौरान गोली मारकर घायल कर दिये जाने की घटना में जिला जज ने मिस्टर मियां की जमानत याचिका रद्द कर दी थी. हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी. नवंबर, 2011 में हाइकोर्ट ने भागलपुर पुलिस से मिस्टर मियां का आपराधिक इतिहास मांगा. तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर कुमोद कुमार ने हाइकोर्ट को रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा कि मिस्टर मियां का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है. इसके बाद हाइकोर्ट से जमानत पर वह बाहर आ गया. इस मामले में मो रुस्तम उर्फ मीनू मियां ने हाइकोर्ट में वाद दायर किया जिसमें कहा गया कि कुमोद कुमार ने मिस्टर मियां के आपराधिक रिकार्ड को लेकर कोर्ट को गुमराह किया है.

हाइकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया. आइजी ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र देकर स्वीकार किया कि मिस्टर मियां के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह भी कहा कि इंस्पेक्टर कुमोद कुमार के अलावा तत्कालीन तातारपुर थानेदार संजय कुमार विश्वास और आदमपुर थानेदार संतोष कुमार शर्मा के लिए मिस्टर मियां काम करता था. आइजी की रिपोर्ट के बाद हाइकोर्ट ने मिस्टर मियां का बेल रद्द कर दिया. पांच जुलाई 2017 की रात मिस्टर मियां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा. उसके बाद ही हाइकोर्ट ने कोतवाली के पूर्व इंस्पेक्टर कुमोद कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था.

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