कार्रवाई. धान खरीद व मिलर से चावल खरीद में घोटाला मामला
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विशेष कोर्ट से एडीएम हरिशंकर प्रसाद के खिलाफ वारंट जारी
कार्रवाई. धान खरीद व मिलर से चावल खरीद में घोटाला मामला भागलपुर : पटना के विशेष कोर्ट ने धान खरीद और मिलर से चावल खरीद में हुए व्यापक घोटाले में भागलपुर के अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद व तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना के प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी किया है. […]
भागलपुर : पटना के विशेष कोर्ट ने धान खरीद और मिलर से चावल खरीद में हुए व्यापक घोटाले में भागलपुर के अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद व तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना के प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी किया है. एडीएम हरिशंकर प्रसाद वर्ष 2012-13 में पटना में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे. विशेष कोर्ट में एसआइटी की टीम ने रिपोर्ट सौंपते हुए उक्त अफसर सहित सात अन्य एडीएम के खिलाफ भी वारंट लिया है.
इसमें यहां काम कर चुके जिला पंचायती राज पदाधिकारी अरुण कुमार ठाकुर भी हैं, जो घोटाले के दौरान औरंगाबाद में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद और मिलर से चावल की खरीद में हुए व्यापक घोटाले की जांच एसआइटी को सौंपी थी. इस मामले की जांच सीआइडी से कराने का आदेश हाइकोर्ट ने 10 मार्च 2017 को जारी किया था.
राज्य में धान की खरीद और चावल की सप्लाइ करने के मामले में अलग-अलग थानों में 1202 एफआइआर दर्ज हो चुके हैं. इनमें से अधिकतर मिलर ने सरकार से धान प्राप्त करने के बाद बदले में सरकार को चावल नहीं लौटाया या काफी कम लौटाया है. घोटाले को लेकर गठित एसआइटी में सीआइडी के आइजी अजिताभ कुमार, एसपी (सी) नवीन चंद्र झा, पुलिस अधीक्षक (डी) संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा, डीएसपी बिरेन्द्र कुमार और डीएसपी सोने लाल सिंह शामिल थे.
मामला इतना गंभीर था कि कोर्ट ने जांच के दौरान एडीजी को छोड़ कर एसआइटी के अन्य किसी अधिकारी को कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं देने और कोर्ट की अनुमति के बिना स्थानांतरण नहीं करने का निर्देश दिया था.
एडीएम ने तबीयत खराब को लेकर दिया आवेदन : जिला प्रशासन में एडीएम हरिशंकर प्रसाद ने तबीयत खराब को लेकर आवेदन दिया है. पिछले शनिवार को अचानक अवकाश पर जाने के बाद ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया था. बताया जाता है कि उनका सितंबर का वेतन भी रिलीज नहीं हुआ है. संभवत: एडीएम के वेतन पर रोक लग गयी है.
हाइकोर्ट के निर्देश पर एसआइटी की विशेष टीम कर रही मामले की जांच
वर्ष 2012-13 में पटना में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के तौर पर थे कार्यरत
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