भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति के प्रांगण से भागलपुर ग्रामीण हाट का अस्तित्व खत्म हो गया. सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सोमवार को कुमार अनुज द्वारा आवंटित दुकान व गोदाम के मालिकों को बाजार समिति प्रांगण से हटने का निर्देश जारी कर दिया. पूर्व में बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद (वि) के प्रशासक ने दुकान व गोदाम मालिकों की सुनवाई करते हुए आवंटन को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था.
विशेष पदाधिकारी ने बाजार समिति बागबाड़ी एसोसिएशन सहित सभी दुकान व गोदाम मालिकों को 15 दिनों की मोहलत दी है. इस दौरान उन्हें अपनी दुकानें व गोदाम को हर हाल में खाली करना होगा.