29.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मिनाम हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

भागलपुर: तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गोराडीह के कुरूडीह निवासी मिनामउद्दीन की हत्या मामले में सोमवार को सादउल्ला, जटाउल्ला, औवैदउल्ला, मो फिरोज और मो दाउद को भादवि की धारा 302/3 में उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में पांचों को पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया. वहीं पांच में से […]

भागलपुर: तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गोराडीह के कुरूडीह निवासी मिनामउद्दीन की हत्या मामले में सोमवार को सादउल्ला, जटाउल्ला, औवैदउल्ला, मो फिरोज और मो दाउद को भादवि की धारा 302/3 में उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में पांचों को पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया.

वहीं पांच में से दो आरोपी सादउल्ला और जटाउल्ला को 302/3 के अलावा 27 आर्म्स एक्ट में भी दो साल की सजा सुनायी. दोषी के बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई हुई थी .

सरकार की ओर से इस मामले में अदालत में अपर लोक अभियोजक मो रियाज हुसैन हैं. मो मिनामउद्दीन की हत्या 17 जून 2008 को सैनो बहियार में गोली मार कर दी गयी थी. मामले में पांचों को आरोपी बनाया गया था. मामले में सूचक मृतक के भाई मो मिन्हाजउद्दीन हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें